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Deoria News: बभनौली क्षत्रिय के ग्राम प्रधान व सचिव से होगी 5,18,361 रुपये की वसूली

Sat, 15 Jun 2024 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 15 Jun 2024 01:47 AM IST
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recovery form pradhan and sachiv
आधी धनराशि ग्राम प्रधान व आधी धनराशि सचिव को खाते में पंद्रह दिन के अंदर जमा करनी होगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। भागलपुर ब्लॉक के बभनौली क्षत्रिय में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए खाते से निकाली गई पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ इकसठ रुपये की वसूली के आदेश डीएम ने दिए हैं। आधी धनराशि ग्राम प्रधान व आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव को पंद्रह दिन के अंदर खाते में जमा करनी होगी। डीएम ने अंत्येष्टि स्थल के लिए दिए प्रस्ताव में कर्बला की भूमि पाया है। इसके चलते प्रधान को तथ्य छुपाने का दोषी पाया गया है।
भागलपुर ब्लॉक के बभनौली क्षत्रिय का चयन राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के प्रस्ताव पर किया गया। उसके बाद निदेशालय ने अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए 24.36 लाख प्राप्त आवंटन के सापेक्ष ग्राम पंचायत बभनौली क्षत्रिय विकास खंड भागलपुर के अंत्येष्टि स्थल के नाम से खुले खाता संख्या 7345755085 में पहली किस्त व दूसरी किस्त मिलाकर चौबीस लाख ग्यारह हजार छह सौ चालीस रुपये हस्तांतरित किया। अंत्येष्टि स्थल के निमार्ण कार्य की प्रगति नहीं होने के कारण सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया एवं कंसल्टिंग इंजीनियर धर्मेंद्र जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से 13 सितम्बर 23 को जांच कर आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया है कि बभनौली क्षत्रिय में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ इकसठ रुपये की निकासी की गई है। परंतु उक्त भूमि कर्बला के नाम से अंकित होने के कारण ग्राम वासियों द्वारा अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर विरोध करने के कारण निर्माण कार्य बंद है। जांच आख्या के अनुसार अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रेषित करते समय ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर्बला की भूमि होने संबंधी तथ्य छुपा लिया गया तथा निर्माण के लिए आवंटित पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ इकसठ रुपये निकासी कर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया।
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जिला पंचायत राज अधिकारी दवरिया के कार्यालय से 6 मार्च 24 को नोटिस जारी करते हुए सचिव व प्रधान से स्पष्टीकरण की मांग की गई। परंतु दोनों लोगों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिस पर पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ इकसठ रुपये धन का गबन व दुरुपयोग करने एवं अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजते समय कर्बला की भूमि होने संबंधी तथ्य छुपा लिए जाने के दोषी पाया गया है।
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डीएम अखंड प्रताप सिंह ने आधी धनराशि दो लाख उन्सठ हजार एक सौ अस्सी रुपये पचास पैसे ग्राम प्रधान सुनीता सिंह से आधी धनराशि दो लाख उन्सठ हजार एक सौ अस्सी रुपये पचास पैसे विनय श्रीवास्तव सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने पंद्रह दिन के अंदर उक्त धनराशि खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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