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Deoria News: सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गणना

Sat, 06 May 2023 12:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 May 2023 12:14 AM IST
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Postal ballots will be counted first
मतगणना के लिए विकास भवन सभागार में बैठक करते सीडीओ रवींद्र कुमार
नगर निकाय चुनाव के मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक, अतिरिक्त मतगणना सहायक के प्रशिक्षण के लिए नामित मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, अतिरिक्त गणना सहायक के प्रशिक्षण के लिए नामित मास्टर ट्रेनरों को शुक्रवार को विकास भवन के गांधी सभागार में प्रशिक्षित किया गया। प्रभारी अधिकारी कार्मिक व प्रशिक्षण एवं सीउीओ रवींद्र कुमार ने कहा कि मतपेटियों की जांच रिटर्निंग अधिकारी जरूर करें कि मतदान स्थल की मतपेटिकाएं ठीक स्थिति में प्राप्त हुई हैं, ताकि समय से मतगणना का कार्य शुरू हो सके। सभी पदों के लिए डाक मतपत्रों की मतगणना सबसे पहले की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी लिफाफों को खुलवाएंगे। मतपत्र की संख्या का मिलान करेंगे।
कहा कि निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट की गणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा। इसके बाद मतदान स्थल वार मतपत्रों की गणना का कार्य किया जाएगा। मतपेटिका की मतगणना मेज पर आने के बाद गणना पर्यवेक्षक उसकी जांच करेंगे। इसके बाद मतपेटिका को उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं को दिखाया जाए और उसमें से मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका अभिकर्ताओं को दिखाई जाए। सावधानी रखी जाए कि कोई मतपत्र मतपेटिका के अंदर न रह जाए। हर मतपेटी में सदस्य, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद व अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए डाले गए मतपत्र अलग-अलग रंग के होंगे। रंगों के आधार पर उन्हें अलग-अलग छांटा जाएगा। उसे उलटा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डी बनानी होगी। 50 से कम मतपत्र बचते हैं तो उसकी अलग गड्डी बनाई जाएगी।
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कहा कि अलग-अलग पदों के लिए बनाई गई गड्डियों में से अध्यक्ष तथा सदस्य पद के मतों की गणना प्रत्याशीवार एक साथ की जाएगी तथा विवरण प्रारूप पर गणना पर्यवेक्षक तैयार कर संबंधित वार्ड के सदस्य पद के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। रिटर्निंग अधिकारी सदस्य पद का मतदान स्थलवार परिणाम निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेंगे। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बंडल में रखा जाएगा। मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार निर्देश पुस्तिका के प्रस्तर-11 तथा मतपत्रों को रद्द नहीं किए जाने के आधार प्रस्तर-12 में दिए गए हैं।
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मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार, पुनर्गणना, मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट किया जाना और उसकी क्षति आदि, मतों की समानता, निर्वाचन परिणाम की घोषणा, सूचना, मतपत्रों तथा मतगणना अभिलेखों को सील करना गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अभिलेखों का अलग-अलग पैकेट बनाना होगा। इसमें वैध मतपत्रों का एक बंडल, निरस्त किए गए मतपत्रों का एक बंडल प्रत्याशियों को प्राप्त किए गए मतों की गणना के प्रपत्र, मतगणना के बाद सभी अभिलेखों के बंडल तथा मतपत्रों के बंडलों को रिटर्निंग अधिकारी सील कराएंगे। मतगणना स्थल पर प्रत्याशी व गणना अभिकर्ता को सील किए गए मतपत्रों पर अपनी-अपनी मुहर व मतगणना सील लगाने दिया जाएगा।
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