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Deoria News: छह जनसूचना अधिकारियों के वेतन से जुर्माना वसूलने का आदेश

Sat, 06 May 2023 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 06 May 2023 12:01 AM IST
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Order to recover fine from salary of six officers
रामपुर बुजुर्ग। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने जिले के छह जनसूचना अधिकारियों के वेतन से 25-25 हजार रुपये जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश दिया है।
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क्षेत्र के अहिरौली बघेल गांव निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता आनंद सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय, बीएसए, लेखाधिकारी कार्यालय, एडीओ पंचायत भाटपाररानी, ग्राम विकास अधिकारी बनकटा तथा प्रधानाध्यापक कार्यालय मंगल सिंह शिक्षण संस्थान छतरपुरा के जनसूचना अधिकारियों को अलग-अलग आवेदन देकर विभिन्न बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की मांग की थी। समय से सूचना नहीं मिलने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में वाद दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने संबंधित जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए सुनवाई की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। हालांकि अंतिम सुनवाई के दौरान भी अधिकारी न तो आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए और न ही स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। इस पर आयोग ने संबंधित सभी जनसूचना अधिकारियों के खिलाफ पूर्व में लगाए गए 25 हजार रुपये की जुर्माने की राशि उनके वेतन से तीन समान किस्तों में वसूली कर आयोग के अधिसूचित लेखा शरीर्ष में जमा करने का आदेश दिया है।
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