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Deoria News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के निर्देश

Tue, 10 Feb 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 10 Feb 2026 12:51 AM IST
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National Lok Adalat on March 14, instructions to settle maximum number of cases
देवरिया। आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सोमवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायालय में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह ने की।
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जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन) को निर्देश दिया कि न्यायालयों में लंबित मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाए।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली, बिजली-पानी, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी वेतन-भत्ते, राजस्व तथा अन्य सिविल वादों सहित प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (सीडी) शैलजा मिश्रा ने भी न्यायिक अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों का चिह्नांकन कर व्यापक स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।
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