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बहू की हत्या में ससुर, ननद समेत तीन को उम्रकैद
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बहू की हत्या में ससुर, ननद समेत तीन को उम्रकैद
देवरिया। भटनी थाना क्षेत्र के खेरिया गांव निवासी मीना देवी की गला दबाकर हत्या के मामले में ससुर व ननद समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर पचास-पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले महिला के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह के अनुसार भटनी थाना क्षेत्र के खेरिया निवासी विजय यादव की शादी बिहार के गोपालगंज निवासी मीना देवी के साथ 2007 में शादी हुई थी। मीना देवी के ससुर सुखारी यादव से जबरन खेत बैनामा कराने के लिए ननद इशरावती देवी, ननदोई बाबूलाल यादव दबाव बनाते थे। मीना उसका विरोध करती थी। इससे खुन्नस खाए तीनों लोगों ने मीना को रास्ते हटाने की योजना बना डाली। पांच मार्च 2017 की रात में मीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला जज व सत्र न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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देवरिया। भटनी थाना क्षेत्र के खेरिया गांव निवासी मीना देवी की गला दबाकर हत्या के मामले में ससुर व ननद समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर पचास-पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले महिला के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह के अनुसार भटनी थाना क्षेत्र के खेरिया निवासी विजय यादव की शादी बिहार के गोपालगंज निवासी मीना देवी के साथ 2007 में शादी हुई थी। मीना देवी के ससुर सुखारी यादव से जबरन खेत बैनामा कराने के लिए ननद इशरावती देवी, ननदोई बाबूलाल यादव दबाव बनाते थे। मीना उसका विरोध करती थी। इससे खुन्नस खाए तीनों लोगों ने मीना को रास्ते हटाने की योजना बना डाली। पांच मार्च 2017 की रात में मीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला जज व सत्र न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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