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देवरिया: दरोगा को ट्रक से कुचल कर हत्या करने वाले चालक को आजीवान कारावास, 11 साल बाद मिला न्याय
Sat, 30 Oct 2021 07:47 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया।
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 30 Oct 2021 07:47 PM IST
सार
16 मई 2012 की शाम स्थानीय थाने के दरोगा उदय प्रताप सिंह और कर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया तो सिपाही कमलेश यादव ने कागज मांगा तो कहासुनी हो गई। जिस पर दरोगा उदय प्रताप सिंह आगे बढ़े तो इसी दौरान ट्रक चालक हरिद्वार यादव निवासी बहियारी बघेल ट्रक से दरोगा को कुचलते हुए भाग निकला।
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जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : istock
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विस्तार
देवरिया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी का कागज मांगने पर दरोगा यूपी सिंह को ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले वाहन चालक को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना नौ साल पहले भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बहियारी बघेल गांव के पास हुई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता वीणा पाल के अनुसार 16 मई 2012 की शाम स्थानीय थाने के दरोगा उदय प्रताप सिंह और कर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया तो सिपाही कमलेश यादव ने कागज मांगा तो कहासुनी हो गई। जिस पर दरोगा उदय प्रताप सिंह आगे बढ़े तो इसी दौरान ट्रक चालक हरिद्वार यादव निवासी बहियारी बघेल ट्रक से दरोगा को कुचलते हुए भाग निकला।
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इससे दरोगा की मौत हो गई। इस मामले में सिपाही मूलचंद यादव की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने हरिद्वार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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