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Deoria News: बिजली निगम की लापरवाही पर 5.25 लाख रुपए का जुर्माना, लोक अदालत ने सुनाया फैसला

Wed, 03 Apr 2024 05:02 PM IST
रोहित सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Published by: रोहित सिंह Updated Wed, 03 Apr 2024 05:02 PM IST
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in Deoria Lok Adalat, compensation was given to the family of death due to falling of high tension line.
स्थाई लोक अदालत ( सांकेतिक फोटो) - फोटो : istock

देवरिया में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से हुई मृत्यु के मामले में स्थाई लोक अदालत की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अध्यक्ष  राकेश मिश्र, सदस्य विजय कुमार यादव व राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के वारिसान को 5 लाख 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।

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रुद्रपुर थाना क्षेत्र के  चिलमन मोहान गांव निवासी रामलाल पासवान 2 अगस्त 2019 को अपने दरवाजे पर बैठे थे कि अचानक 11 हजार केवी का हाई टेंशन  तार  टूट कर गिर गया, जिससे रामलाल व उनकी गाय की मौत हो गई।  मृतक रामलाल के पुत्र पप्पू पासवान ने विद्युत विभाग के सुरक्षा उपनिदेशक गोरखपुर मंडल गोरखपुर को आवेदन पत्र देकर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की।
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सुरक्षा उपनिदेशक द्वारा मामले की जांच की गई तो पाया कि विद्युत विभाग के अनुरक्षण में विफलता के कारण हाई टेंशन तार टूट कर गिर गया, जिससे रामलाल व उनकी गाय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सुरक्षा उप  आयुक्त के स्वीकृति के बाद भी विद्युत विभाग ने क्षतिपूर्ति  अदा नहीं की तो पप्पू पासवान ने न्यायालय स्थाई लोक अदालत में  मुकदमा दाखिल किया।
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स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, सदस्य विजय कुमार यादव व राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के उपरांत पाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण रामलाल की मृत्यु हुई है, ऐसे में अधिशासी अभियंता गौरी बाजार व अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम देवरिया मृतक रामलाल के वारिसान को 5 लाख तथा गाय की मौत पर 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के अंदर अदा करें ।

 

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