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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान

Wed, 02 Dec 2020 11:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Dec 2020 11:21 PM IST
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gram pradhan can spend maximum 75 thousands ruppees
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान
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देवरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। चुनाव में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों के पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम 75 हजार तथा जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 1.50 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। उम्मीदवार चुनाव को लेकर तैयारी में लगे हैं। पंचास्थानि चुनावालय तथा ब्लाक कार्यालयों में भी चुनाव को लेकर कार्य तेज हो गए हैं। सूची तैयार करने के लिए मतदाताओं के नाम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं। वहीं जमानत राशि तथा खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसके मद्देनजर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तीन-तीन तथा जमानत की धनराशि दो-दो हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पद के उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य डेढ़ सौ रुपये, जमानत की धनराशि पांच सौ रुपये तथा खर्च की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये तय की गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य पांच सौ रुपये तथा जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है, जबकि खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख पचास हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की धनराशि आधी देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर खरीदा जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होंगे। विशेष परिस्थिति में नामांकन के दिन व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकेगी।
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