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Deoria News: किशोरी से छेड़खानी में चार साल की सजा

Sat, 19 Apr 2025 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 19 Apr 2025 12:23 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a teenager
देवरिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को छह साल पहले किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी कमरुद्दीन अंसारी निवासी नगर पंचायत बरियारपुर के बसहवा टोला को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 11 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त 2019 को सुबह करीब 8:30 बजे किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में घात लगाकर बैठा कमरुद्दीन उसे पकड़ कर जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर जमीन पर पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के पिता की तहरीर पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई। संवाद
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