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Deoria News: गैर इरादतन हत्या के केस में पांच वर्ष की सजा

Tue, 25 Feb 2025 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 25 Feb 2025 01:12 AM IST
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Five years imprisonment in case of culpable homicide
देवरिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुभाषचंद्र मौर्य की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की कठोर सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बनकटा थाना क्षेत्र के भठही भाटी के दीपक पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान ने 24 अप्रैल 2019 की रात को अपनी पत्नी कल्याणी देवी को किसी बात को लेकर लोहे की राड से मार दिया। गांव के लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कल्याणी देवी की मौत हो गई। भठही भाटी के चौकीदार चंद्रशेखर पुत्र लल्लन प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने धारा 304 आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने उभय पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने पांच वर्ष की कठोर सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
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