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Deoria News: पांच को हत्या के मामले में आजीवन कारावास
Tue, 17 Dec 2024 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 17 Dec 2024 01:49 AM IST
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देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने सोमवार को गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बड़हरा रतनपुर के प्रधान जितेंद्र सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो भाइयों सहित पांच आरोपितों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों भाईयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 10 अगस्त 2012 को बडहरा रतनपुर के प्रधान जितेंद्र सिंह केवल से दाढ़ी बनवाकर आ रहे थे कि रास्ते में घेर कर गांव के सुभाष यादव व सर्वजीत यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी बटुलहिया टोला रतनपुर तथा संजय निषाद, जगदीश गुप्ता व छोटेलाल गोल बनाकर घातक हथियारों से लैस होकर 10 बजे दिन में जितेंद्र सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक जितेंद्र सिंह के भाई राजू सिंह की सूचना पर हत्या का मुकदमा थाना गौरी बाजार में दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि सुभाष यादव सर्वजीत यादव, संजय निषाद, जगदीश व छोटेलाल ने मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी, जिसके लिए वह दोषी हैं। अदालत ने पांचों आरोपितों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को और 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। आरोपी छोटेलाल को आयुध अधिनियम में भी दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 10 अगस्त 2012 को बडहरा रतनपुर के प्रधान जितेंद्र सिंह केवल से दाढ़ी बनवाकर आ रहे थे कि रास्ते में घेर कर गांव के सुभाष यादव व सर्वजीत यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी बटुलहिया टोला रतनपुर तथा संजय निषाद, जगदीश गुप्ता व छोटेलाल गोल बनाकर घातक हथियारों से लैस होकर 10 बजे दिन में जितेंद्र सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक जितेंद्र सिंह के भाई राजू सिंह की सूचना पर हत्या का मुकदमा थाना गौरी बाजार में दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि सुभाष यादव सर्वजीत यादव, संजय निषाद, जगदीश व छोटेलाल ने मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी, जिसके लिए वह दोषी हैं। अदालत ने पांचों आरोपितों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को और 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। आरोपी छोटेलाल को आयुध अधिनियम में भी दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
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