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Deoria News: कोर्ट के आदेश पर मारपीट और जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्जा
Sun, 21 Jun 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sun, 21 Jun 2026 12:50 AM IST
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संतकबीरनगर। अतरौलिया गांव में जमीन विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अतरौलिया निवासी आसिया खातून पत्नी छेदी ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि 14 मई को उनके पति खेत में धान की बेहन डालने के लिए सफाई कर रहे थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौज की। परिवार में विवाह कार्यक्रम होने के कारण उस समय मामले की शिकायत नहीं की गई। पीड़िता के अनुसार 25 मई की सुबह करीब आठ बजे आरोपी लियाकत, शाह आलम, इम्तियाज, शमशाद और दिलशाद लाठी-डंडा तथा धारदार हथियार लेकर उनके घर पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उनके पति पर हमला कर दिया।
बीच-बचाव करने पहुंचीं आसिया खातून और उनकी भाभी के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण और एक्स-रे कराया तो पीड़िता के पति के हाथ और पैर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। एसओ दुधारा अमित कुशवाहा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार कसौधन के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
बीच-बचाव करने पहुंचीं आसिया खातून और उनकी भाभी के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण और एक्स-रे कराया तो पीड़िता के पति के हाथ और पैर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। एसओ दुधारा अमित कुशवाहा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार कसौधन के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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