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फतेहपुर कांड : अधिवक्ता के निधन पर टली तिथि, आज होगी सरकारी जमीन से बेदखली की सुनवाई

Thu, 16 Nov 2023 10:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 16 Nov 2023 10:57 PM IST
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Fatehpur incident: Date postponed due to death of advocate, hearing of eviction from government land will be held today
हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को तय समय के अंदर सुनवाई का दिया है निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। फतेहपुर गांव के लेड़हा टोला में नरसंहार के बाद सरकारी जमीन से बेदखली पर होने वाली सुनवाई बृहस्पतिवार को अधिवक्ता के निधन की वजह से टल गई। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव के लेड़हा टोला में दो अक्तूबर को भूमि विवाद को लेकर नरसंहार हो गया था। इसमें एक पक्ष के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और दूसरे पक्ष के सत्यप्रकाश दुबे समेत इनके परिवार के पांच लोगों की हत्या हो गई थी। चार अक्तूबर को रुद्रपुर तहसील के न्यायिक एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व टीम ने आरोपी मृतक प्रेमचंद यादव के मकान समेत आस-पास के जमीन का पैमाइश कराए, तो तीन आरोपियों का कब्जा खलिहान की जमीन में पाया गया। रूद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में सरकारी जमीन से बेदखली के लिए वाद दाखिल किया गया।
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6 अक्तूबर को मृत प्रेमचंद के पिता रामभवन यादव के साथ ही गोरख यादव, परमहंस यादव को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया गया। मृत प्रेमचंद के पक्ष के वकील ने पहली बार हुई पैमाइश पर सवाल खड़ा करते हुए गलत बताया। 9 अक्तूबर को तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर 15 सदस्यीय राजस्व टीम ने दूसरी बार उस भूमि की पैमाइश की। इसमें मृत प्रेमचंद के पिता रामभवन, गोरख यादव और परमहंस की मकान खलिहान की जमीन में बनी है। राजस्व टीम ने अपनी रिपोर्ट रुद्रपुर के तहसीलदार कोर्ट में प्रस्तुत किया। रुद्रपुर के तहसीलदार अरुण कुमार ने सरकारी जमीन से 16 अक्तूबर को बेदखली का आदेश दिया।
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तहसीलदार के इस आदेश के विरोध में प्रेमचंद यादव के पिता समेत तीनों लोग हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने होने बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को तय सीमा के अंदर सुनवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद यह मामला जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन होने के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसकी वजह से सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई है। इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी।
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