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वेतन से होगी हर्जाने की कटौती

Wed, 21 Oct 2015 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो / देवरिया
अमर उजाला ब्यूरो / देवरिया Updated Wed, 21 Oct 2015 11:11 PM IST
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जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में आनाकानी करना अफसरों को महंगा पड़ रहा है। पूर्व बीएसए समेत तीन अफसरों के वेतन से 25-25 हजार रुपये की कटौती की जाएगी। 

इसके लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है।

तत्कालीन बीएसए एमए अंसारी (वर्तमान में फैजाबाद डायट में तैनात) पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगा था। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने फैजाबाद डायट के प्राचार्य को पत्र लिखकर कहा है कि तत्कालीन बीएसए के वेतन से 25 हजार रुपये कटौती कराकर आयोग के खाते में जमा कराएं। 

इसी तरह कुशीनगर, फाजिलनगर के अरविंद कुमार ने तहसीलदार सदर से आरटीआई के तहत सूचना मांगा था। लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। 

इस पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से कटौती का आदेश दिया। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने तहसीलदार सदर को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दंड की धनराशि राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में जमा कर दें।

 अमर भारती सेवा संस्थान के निर्मल कुमार त्रिपाठी ने जन सूचना अधिकारी एसडीएम गिरिजेश चौधरी से आरटीआई के तहत सूचना मांगा था। लेकिन सूचना न देने पर आयोग ने उन्हें दंडित करते हुए वेतन से वसूली का आदेश दिया। 

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने एसडीएम गिरिजेश चौधरी को पत्र लिखकर कहा है कि वेतन से अर्थदंड के रूप में 25 हजार रुपये की कटौती करके आयोग के खाते में जमा करा दें। इसके साथ इसकी जानकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व को दें।

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