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Deoria News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को चिह्नित करने में जुटा विभाग

Mon, 24 Feb 2025 12:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 24 Feb 2025 12:25 AM IST
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Department engaged in identifying those selling adulterated food items
देवरिया। होली पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषघि विभाग ने अभी से नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अधोमानक व असुरक्षित मिठाई और खाद्य पदार्थ बेचने वालों को चिह्नित करने में जुट गया है। दिसंबर माह तक जांच के दौरान लिए गए नमूने जांच में अधोमानक व असुरक्षित मिलने पर उनके भंडारण व बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने इन दुकानदारों को नोटिस भी भेज चुका है। इसके बाद अगर जांच में उक्त दुकानदार जांच में फेल खाद्य पदार्थों या मिठाईयां बेचते हुए मिलते है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए जुर्माना भी ठोका जाएगा। जिले के करीब 14 दुकानदारों को विभाग ने चिह्नित किया।
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होली पर्व के उत्साह में सेहत का ख्याल रखने के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विभाग अभी से ही सख्त हो गया है। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जिले भर में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को चिह्नित करने में जुटा है। कई स्थानों पर केमिकल युक्त रंग प्रयोग की संभावना पर कचरी आदि की बिक्री पर नजर रखे हुए है। विभाग लोगों को सेहत के लिए जागरूक भी करता रहता है। गौरतलब हो कि त्योहारों पर अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति की सेहत के लिए हानिकारक होती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सामान्य दिनों की अपेक्षा त्योहारों पर अधिक सक्रिय हो जाता है। इस पर विभाग अभी से ही सख्ती बरतते हुए नजर रखना शुरु कर दिया है।
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इन दुकानों पर फेल नमूनों के बिक्री पर लगी रोक
पिछले साल त्योहार के दौरान जांच अभियान में करीब 14 दुकानें ऐसी मिली थीं, जहां बिक रही कुछ सामग्री अधोमानक व असुरक्षित जांच में मिली थी। इसके बाद विभाग ने इन दुकानदारों को नोटिस भेज इन दुकानों पर इन वस्तुओं के भंडारण व बिक्री पर रोक लगा दी। खाद्य औषधि विभाग ने शहर के रामगुलाम टोला स्थित कृष्ण कुमार गुप्ता की मिठाई की दुकान में जांच की थी।
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यहां बनी बर्फी का सैंपल लिया गया, जो जांच में अधोमानक पाया गया। जिसकी बिक्री पर तभी से रोक है। इसी तरह भाटपार रानी के सिकंदर जायसवाल की दुकान पर अरहर दाल का नमूना फेल मिला था। जिसकी बिक्री पर रोक है। शहर के मोहन रोड निवासी संजय रौनियार की दुकान में तिल वाले गुड में बाहरी तत्व ज्यादा मिले थे। जिसकी बिक्री पर रोक है। रामपुर कारखाना के सुनील गुप्ता के अरहर दाल का नमूना फेल हुआ था, इनके यहां भी दाल की बिक्री पर रोक है। मोहन रोड निवासी जवाहर लाल की दुकान में अगस्त माह में जांच हुई तो इनके दुकान में खड़ा लहसुन में कीड़े मिले थे। इसके बाद उसकी बिक्री पर रोक लग गई। बैतालपुर में कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी में बेसन में मिलावट पाया गया था। इसके बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। भाटपार रानी के राजन कुमार की दुकान में कचरी के भंडारण व बिक्री पर रोक है। मोहन रोड के मां विध्यावासिनी ट्रेडर्स में अरहल दाल की बिक्री पर रोक है। गोपाल जी संस सलेमपुर में साबूत हल्दी की बिक्री पर पाबंद है। भीखमपुर के अतुल गुप्ता के यहां मंसूर दाल की बिक्री पर पाबंदी है। शहर के परशुराम चौक के संतोष मद्देशिया के यहां बिकने वाली तिल के गुड में धुल के अंश मिले थे। इसके बाद बिक्री पर रोक लगा दी गई। न्यू नंदनी स्वीट्स भागलपुर के बर्फी, भटनी के आशीष कुमार के यहां बेसन व भाटपार रानी के मनीष मद्देशिया के यहां बेसन की बिक्री पर रोक है।
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