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Deoria News: युवक को छत से फेंकने के आरोपी का जमानत नहीं
Thu, 01 Oct 2026 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:04 AM IST
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देवरिया। शादी समारोह के दौरान विवाद के बाद युवक से मारपीट कर छत से फेंकने और इलाज के दौरान उसकी मौत के मामले में आरोपी मुनीब की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। मुनीब बिक्रमपुर बांसपार का रहने वाला है और 10 जून से जिला जेल में बंद है।
पांच जून को गौरीशंकर के घर शादी थी। आरोप है कि चिंटू, धनंजय, कमलेश और मुनीब ने पहले दूल्हे और उसके पिता से मारपीट की। बाद में गौरीशंकर के बेटे राजीव से मारपीट कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल राजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोतवाली पुलिस ने सात जून को एफआईआर दर्ज की थी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम काशी नाथ की अदालत ने अपराध की गंभीरता, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए 25 सितंबर को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पांच जून को गौरीशंकर के घर शादी थी। आरोप है कि चिंटू, धनंजय, कमलेश और मुनीब ने पहले दूल्हे और उसके पिता से मारपीट की। बाद में गौरीशंकर के बेटे राजीव से मारपीट कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल राजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई।
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कोतवाली पुलिस ने सात जून को एफआईआर दर्ज की थी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम काशी नाथ की अदालत ने अपराध की गंभीरता, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए 25 सितंबर को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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