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Deoria News: छेड़छानी की अर्जी पॉक्सो कोर्ट भेजने की मांग खारिज

Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
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Demand to transfer molestation complaint to POCSO court rejected.
देवरिया। नाबालिग से छेड़छानी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित अर्जी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-प्रथम की अदालत में भेजने की मांग खारिज कर दी गई जिला जज की अदालत ने कहा कि किसी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को स्थानांतरण के माध्यम से मजिस्ट्रेट न्यायालय से सत्र न्यायालय भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। पीड़ित पक्ष ने आरोपी युवक पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रकीर्ण वाद दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी सिविल डिवीजन की अदालत में पहुंच गया। पीड़ित पक्ष ने घटना के समय पीड़िता के नाबालिग होने का हवाला देते हुए मामला पॉक्सो एक्ट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बताया। कहा कि भूलवश प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल हो गया, इसलिए उसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-प्रथम की अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
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संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र सुनवाई के स्तर पर लंबित है। संवाद
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