देवरिया। दुकानों से लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच में ये मानक पर नहीं पाये गये। ऐसे में इसकी पुष्टि होने पर एडीएम ने 12 दुकानदारों पर 4.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी (एडीएम प्रशासन) कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरसी जारी होगा। मिठाई और किराना की दुकानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री जोरों पर है। वर्ष 2014-15 में शहर की 12 दुकानों से मिठाई, डालडा, आईकैंडी, तेल, काजू की नमकीन, नमक, मिठाई, और ब्रांडेड पैकिंग का 13 नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे प्रयोगशाला में भेजा। जांच रिपोर्ट में सभी नमूने फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी (एडीएम प्रशासन) कोर्ट में मुकदमा किया। 12 दुकानदारों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया। अभिहित अधिकारी रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि दुकानदार जुर्माना जमा करने में आनाकानी करेंगे तो तहसील प्रशासन को आरसी जारी कर वसूलेगा।