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सराफ लूटकांड के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 09 Apr 2019 10:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2019 10:51 PM IST
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सराफ लूटकांड के दो आरोपियों की जमानत खारिज
कोर्ट - फोटो : demo photo
देवरिया। सर्राफ लूटकांड के दो आरोपियों की जमानत गैंगेस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लूटकांड के दोनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं। मामला चार जनवरी की देर शाम का है। आर्य समाज गली में रोशन वर्मा उर्फ बन्नू की सर्राफ की दुकान है। चार जनवरी की देर शाम को तीन बदमाशों ने रोशन को गोली मारी व आभूषण लूट लिए थे। रेलवे मालगोदाम के पास आभूषण फेंक कर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की एक बाइक भी वहां छूट गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने अविनाश श्रीवास्तव, ओमप्रकाश मद्धेशिया, संतोष सिंह, मृत्युंजय सिंह और चंद्रशेखर यादव की पहचान की। तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया है। मास्टर माइंड मृत्युंजय सिंह और चंद्रशेखर यादव फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों पर इनाम घोषित कर दिया था। बाद में दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने सभी पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की। अविनाश श्रीवास्तव और ओमप्रकाश मद्धेशिया ने गैंगेस्टर कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था। अपर जिला जज मोहम्मद शफी ने सुनवाई के दौरान गंभीर आरोप पाते हुए उनकी जमानत को खारिज कर दिया।
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