{"_id":"5a75ea5e4f1c1bb3208b71be","slug":"111517677150-deoria-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवेचक की लापरवाही से आरोपी को मिली जमानत","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
विवेचक की लापरवाही से आरोपी को मिली जमानत
Updated Sat, 03 Feb 2018 11:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देवरिया। एक विवेचक की लापरवाही से आर्म्स एक्ट के आरोपी को जमानत मिल गई है। विवेचक की लापरवाही से नाराज सीजेएम ने कड़ी चेतावनी दी है। निर्देश दिया है कि भविष्य में इस दरोगा से कोई विवेचना न कराई जाए।
खामपार थानाक्षेत्र के पिपरही गांव के लोहा यादव के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने लोहा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर, विवेचक एसआई अवधेश यादव ने 60 दिन में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की। इस पर सीजेएम बृजेश सिंह ने शनिवार को लोहा यादव को जमानत दे दी और परवाना जेल पहुंचने पर वह रिहा हो गया। सीजेएम ने एसआई की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। एसपी को निर्देश दिया है कि इस दरोगा से भविष्य में कोई विवेचना न कराई जाए। एसओ खामपार मिथिलेश राय का कहना है कि मामले की जांच एसआई अवधेश यादव कर रहे थे। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
खामपार थानाक्षेत्र के पिपरही गांव के लोहा यादव के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने लोहा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर, विवेचक एसआई अवधेश यादव ने 60 दिन में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की। इस पर सीजेएम बृजेश सिंह ने शनिवार को लोहा यादव को जमानत दे दी और परवाना जेल पहुंचने पर वह रिहा हो गया। सीजेएम ने एसआई की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। एसपी को निर्देश दिया है कि इस दरोगा से भविष्य में कोई विवेचना न कराई जाए। एसओ खामपार मिथिलेश राय का कहना है कि मामले की जांच एसआई अवधेश यादव कर रहे थे। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है।
विज्ञापन