समझौता के आधार पर करें वादों का निस्तारण: शिवेंद्र
देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत मूड़ाडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए शुक्रवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि वर्ष के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, श्रम विभाग, विद्युत, बैंक ऋण, दुर्घटना बीमा, छोटे-मोटे पारिवारिक वाद से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाना है। किसी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है। विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराता है। गांव में किसी प्रकार का विवाद होने पर आपसी सुलह के आधार पर उसका निस्तारण करें। लोक अदालत के माध्यम से कम समय में मामले निस्तारित किए जाते हैं। मौके पर ग्रामवासियों के मामलों को लोक अदालत में नियत कर निस्तारित कराने हेतु चिन्हित किया गया। तहसीलदार देवरिया सदर आनंद कुमार नायक ने कहा कि तहसील स्तर पर किसी भी तरह का वाद जो लोक अदालत हेतु संदर्भित है वह तहसील विधिक सेवा समिति के अंतर्गत नियत लोक अदालत के दिन निस्तारित किया जाएगा। इस दौरान कानूनगो बैरिस्टर चतुर्वेदी, राम सिंह, रंजीत कुमार, अमित यादव, रामानुज तिवारी, दीपक सिंह, रूदल विश्वकर्मा, हरि प्रताप शर्मा, संतोष यादव, अरविंद यादव, बालेश्वर यादव, गणेश यादव, अवधेश यादव, रामज्ञान पासवान, महेन्द्र जायसवाल व सैकड़ों की संख्या में आमजनमानस उपस्थित रहें।