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Deoria News: समय से सूचना न देने पर बीएसए पर 25 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 27 Aug 2023 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 27 Aug 2023 12:53 AM IST
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BSA fined Rs 25,000 for not giving timely information
भाटपाररानी। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की ओर से सूचना नहीं दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसे उनके वेतन से वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्र के पकड़ी बाबू के रहने वाले अधिवक्ता राम शाही ने सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वाद दाखिल किया था। समयावधि में सूचना नहीं दिए जाने पर इस पर जन सूचना आयोग की तरफ से आए पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अधीन जनसूचना अधिकारी पर सूचना नहीं देने के कारण 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। संवाद
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