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Deoria News: फर्जी पासपोर्ट बनवाने के वांछित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Fri, 11 Sep 2026 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:56 AM IST
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देवरिया। पिता का नाम और जन्मतिथि बदलकर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के वांछित राहुल विश्वकर्मा की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायालय ने केस डायरी और थाने की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया मिलने की बात कही। साथ ही विवेचना में हस्तक्षेप की आशंका से भी इन्कार नहीं किया।
तरकुलवा थाने में 19 जनवरी 2026 को राहुल विश्वकर्मा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसके नाम से दो पासपोर्ट बनवाए गए, जिनमें पिता के नाम और जन्मतिथि में बदलाव था। एक पासपोर्ट वर्ष 2009 में जारी हुआ था, जबकि दूसरा पासपोर्ट वर्ष 2021 में जारी किया गया। विवेचना के दौरान जालसाजी से संबंधित अन्य आरोप भी बढ़ाए गए। न्यायालय ने आदेश में कहा कि विवेचक के अनुरोध पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है और मामले की विवेचना जारी है।
सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने आठ सितंबर को दिए आदेश में कहा कि आरोपी को झूठा फंसाए जाने का कोई ठोस और न्यायोचित आधार इस स्तर पर नहीं है। दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी देने के लिए पर्याप्त आधार न मिलने पर अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
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तरकुलवा थाने में 19 जनवरी 2026 को राहुल विश्वकर्मा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसके नाम से दो पासपोर्ट बनवाए गए, जिनमें पिता के नाम और जन्मतिथि में बदलाव था। एक पासपोर्ट वर्ष 2009 में जारी हुआ था, जबकि दूसरा पासपोर्ट वर्ष 2021 में जारी किया गया। विवेचना के दौरान जालसाजी से संबंधित अन्य आरोप भी बढ़ाए गए। न्यायालय ने आदेश में कहा कि विवेचक के अनुरोध पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है और मामले की विवेचना जारी है।
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सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने आठ सितंबर को दिए आदेश में कहा कि आरोपी को झूठा फंसाए जाने का कोई ठोस और न्यायोचित आधार इस स्तर पर नहीं है। दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी देने के लिए पर्याप्त आधार न मिलने पर अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
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