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Deoria News: अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई

Mon, 15 Dec 2025 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 15 Dec 2025 11:30 PM IST
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Amitabh Thakur's bail plea could not be heard.
देवरिया। इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लॉट खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
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एक अधिवक्ता के निधन के चलते शोक सभा के बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।
देवरिया के एसपी रहने के दौरान अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने एक प्लॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में आवंटित किया था। आरोप है कि इसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी नाम दर्ज कराया गया था।
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इसके अलावा पति अमिताभ ठाकुर की जगह अजिताभ ठाकुर लिखा गया था।
इसी आरोपों में घिरे पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को 10 दिसंबर को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते सुनवाई टल गई थी।
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सोमवार को कोर्ट खुला तो एक अन्य अधिवक्ता के निधन की खबर के चलते शोक प्रस्ताव देकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसके चलते पुन: जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता सुभाष चंद्र राव ने बताया कि मंगलवार को अब जमानत पर सुनवाई होगी।

अगर जमानत अर्जी मंजूर हो गई तो बेल की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर जमानत की अर्जी खारिज हो गई तो इसका आदेश 12 बजे से पूर्व निकलवाने का प्रयास किया जाएगा।
इसके मिलने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी।
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