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Deoria News: मेडिकल कॉलेज परिसर में चला रहे कैंटीन के संचालक समेत दो पर केस दर्ज

Fri, 10 Oct 2025 01:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 10 Oct 2025 01:36 AM IST
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A case has been filed against two people, including the operator of a canteen operating on the medical college campus.
- डीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंची टीम को नहीं मिले थे उपयुक्त कागजात
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- कोतवाली पुलिस ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के तहरीर पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। मेडिकल कॉलेज परिसर में अवैध रूप से संचालित हो रहे कैंटीन के दो संचालकों पर कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर बुधवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और फायर सर्विस की टीम मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित हो रहे कैंटीन की जांच करने पहुंची थी। जांच के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस को व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया। कैंटीन कर्मी इन अधिकारियों को कोई उपयुक्त कागजात नहीं दिखा सके थे।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शिकायत पर जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित खान-पान स्टॉल (चाय वाला) पर छापा मारा तो उसमें घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग कर व्यावसायिक रूप से समोसे, चाय आदि तैयार किए जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान कैंटीन में पांच घरेलू गैस सिलिंडर पाए गए, जिनमें चार खाली एवं एक आधा भरा हुआ था। इनका उपयोग समोसे एवं चाय बनाने में किया जा रहा था।
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मौके से एक चूल्हा मय पाइप सहित बरामद किया गया। कैंटीन कर्मी दीपक मद्धेशिया द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उसने बताया कि कैंटीन की मालिक ममता पत्नी संतोष कुमार हैं। इसके अलावा अग्निशमन व्यवस्था मौके पर अनुपस्थित पाई गई, जिसकी पुष्टि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वारा की गई। सभी सिलिंडर एवं चूल्हा को भारत गैस एजेंसी, देवरिया के प्रबंधक श्री बालकृष्ण सिंह के सुपुर्द किया गया, इस निर्देश के साथ कि अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाए।
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इस प्रकार ममता द्वारा सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। साथ ही यह द्रव्यीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय) वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने कैंटीन संचालक गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के सी-130/344, बंगला की निवासी ममता पत्नी संतोष कुमार व मदनपुर थाना क्षेत्र के महेन गांव कैंटीन कर्मी निवासी दीपक मद्देशिया पुत्र राधेश्याम के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है।
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