फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   447000 penalty on shopkeepers

जांच में सामने आया सच, मिलावटी मिले खाद्य पदार्थ

Tue, 04 Aug 2020 11:09 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2020 11:09 PM IST
विज्ञापन
447000 penalty on shopkeepers
जांच में सामने आया सच, मिलावटी मिले खाद्य पदार्थ
विज्ञापन

एडीएम कोर्ट ने लगाया 37 दुकानदारों पर चार लाख 47 हजार का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बादाम, गुलाब जामुन, रसगुुल्ला अन्य खाद्य पदार्थ बचने वाले दुकानदारों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 37 दुकानदारों पर चार लाख 47 हजार का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जांच कर नमूना फेल होने पर वाद दाखिल किया गया था।

शहर के अबूबकर नगर निवासी अशोक मद्धेशिया की दुकान से खोवा का नमूना, बहियारी बघेल निवासी पिंटू कुमार की दुकान से छेने का नमूना, बरहज आजाद नगर दक्षिणी के सेठ मोदनवाल की दुकान से गुलाब जामुुन का नमूना, मालवीय रोड के अरुण कुमार की दुकान से बादाम का नमूना, हाटा रोड के दिनेश कुमार चौरसिया की दुकान से नमकीन का नमूना, बघौचघाट के मेहा निवासी ओमप्रकाश गुप्ता की दुकान से पंजाबी नमकीन का नमूना, सलेमपुर के ओम साईं ट्रेडर्स से चिली पाउडर का नमूना, राघव नगर के विकास मोदनवाल की दुकान से छेने की मिठाई का नमूना, बरहज आजाद नगर के विशाल जायसवाल की दुकान से रसगुल्ला, मझौलीराज नगर के उमेश प्रसाद जायसवाल की दुकान से आरारोट घोल का नमूना, देवरिया रेलवे स्टेशन के समीप अनवारुल्लाह की दुकान से नमकीन का नमूना, गुरुद्घारा के समीप माधव इंटर प्राइजेज की दुकान से टोंड मिल्क का नमूना, तिलई बेलवा के दीपक जायसवाल की दुकान से पापड़ का नमूना, शहर के रामजानकी मंदिर के समीप हर्ष कुमार जायसवाल की दुकान से कलाकंद का नमूना, बघौचघाट के कोटवा मिश्र के मदनलाल की दुकान से छेने की मिठाई का नमूना, गौरीबाजार के देवगांव निवासी निखिल गुप्ता की दुकान से छेने का नमूना, राघव नगर के राकेश की दुुकान से छेना समेत 37 दुकानों से जांच में खाद्य विभाग की ओर से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में सभी नमूने फेल होने के बाद एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा चला, जिसमें दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। इस बाबत अभिहित अधिकारी रमेश चंद पांडेय ने बताया कि दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed