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Deoria News: जब्त की गई नकदी, बहुमूल्य वस्तुओं व जनता की शिकायतों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित
Fri, 22 Mar 2024 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:53 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय समिति गठित की है। समिति चुनाव प्रक्रिया के दौरान उड़नदस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों अथवा पुलिस की ओर से जब्त की गई नकदी व बहुमूल्य वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में शिकायतों का निवारण करेगी।
समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल व उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के हर मामले की जांच करेगी। जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी, शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान आदि से जुड़ी नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को नकदी रिलीज करने के लिए एक स्पीकिंग आदेश देगी। साथ ही रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के बारे में सभी प्रकार की सूचना काे एक रजिस्टर में रखा जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरुद्ध, जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। यदि रिलीज की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचना दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नकदी, बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे, जब तक कि कोई प्राथमिकी, शिकायत न दर्ज की गई हो। त्रिस्तरीय समिति में परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी व नोडल आफिसर, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (संयोजक) अतुल कुमार पांडेय एवं अतिरिक्त उप जिलाधिकारी मंजूर अहमद को नामित किया गया है।
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देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय समिति गठित की है। समिति चुनाव प्रक्रिया के दौरान उड़नदस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों अथवा पुलिस की ओर से जब्त की गई नकदी व बहुमूल्य वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में शिकायतों का निवारण करेगी।
समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल व उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के हर मामले की जांच करेगी। जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी, शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान आदि से जुड़ी नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को नकदी रिलीज करने के लिए एक स्पीकिंग आदेश देगी। साथ ही रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
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व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के बारे में सभी प्रकार की सूचना काे एक रजिस्टर में रखा जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरुद्ध, जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। यदि रिलीज की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचना दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नकदी, बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे, जब तक कि कोई प्राथमिकी, शिकायत न दर्ज की गई हो। त्रिस्तरीय समिति में परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी व नोडल आफिसर, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (संयोजक) अतुल कुमार पांडेय एवं अतिरिक्त उप जिलाधिकारी मंजूर अहमद को नामित किया गया है।
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