{"_id":"59c159b14f1c1b19688b574f","slug":"121505843633-deoria-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में पति को सात साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में पति को सात साल की कैद
Updated Tue, 19 Sep 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देवरिया। दहेज हत्या के मामले में एकौना के दुबौली गांव के रहने वाले युवक को सात साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साक्ष्य के अभाव में सास को बरी कर दिया गया।
सलेमपुर के बंजरिया गांव के रमेश गौतम ने बेटी रेनूप्रभा की शादी 27 अप्रैल-2008 को एकौना थानाक्षेत्र के दुबौली गांव के शंभूनाथ के बेटे दीपक से किया था। ससुराल के लोग दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे, लेकिन रमेश उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया। इसके चलते सात नवंबर 2012 को रेनूप्रभा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर पिता रमेश ने पति दीपक और सास इंद्रावती के खिलाफ एकौना थाने में केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान मंगलवार को एडीजे द्वितीय बुद्धिराम ने पति को सात साल की सजा और सात हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाया। साक्ष्य के अभाव में सास इंद्रावती को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
सलेमपुर के बंजरिया गांव के रमेश गौतम ने बेटी रेनूप्रभा की शादी 27 अप्रैल-2008 को एकौना थानाक्षेत्र के दुबौली गांव के शंभूनाथ के बेटे दीपक से किया था। ससुराल के लोग दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे, लेकिन रमेश उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया। इसके चलते सात नवंबर 2012 को रेनूप्रभा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर पिता रमेश ने पति दीपक और सास इंद्रावती के खिलाफ एकौना थाने में केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान मंगलवार को एडीजे द्वितीय बुद्धिराम ने पति को सात साल की सजा और सात हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाया। साक्ष्य के अभाव में सास इंद्रावती को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन