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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   two to three years imprisonment

दो को तीन तीन साल कैद की सजा

Thu, 02 Dec 2021 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:46 PM IST
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two to three years imprisonment
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पीए) के जज ने मारपीट व अनुसूचित जाति अधिनियम में दोष सिद्ध होने पर दो लोगों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी देय होगा।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगतपाल ने बताया कि बराछी निवासी देवमुनि कोल ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर 2015 को गांव के कुछ लोगों ने उससे गालीगलौज की और घर में काफी नुकसान कर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पीए) एक्ट सतीश चंद्र द्विवेदी ने
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मुन्ना व दीपक निवासीगण बराछी को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। इनको सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा अजीत कुमार पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा समय से गवाहों की पेशी कराने व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगतपाल द्वारा प्रभावी बहस की वजह से दोषियों को सजा मिल सकी।
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