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Chitrakoot News: दो चोर व चोरी का समान खरीदने वाले दुकानदार को छह माह की सजा

Fri, 22 Dec 2023 12:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:46 AM IST
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Two thieves and shopkeeper who bought stolen goods sentenced to six months
चित्रकूट। चोरी के मामले में न्यायालय ने चोरी करने वाले दो चोर व चोरी का सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 21 मार्च 2020 को मऊ थाना क्षेत्र के हन्ना विनैका निवासी रेखा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव हन्ना विनैका के ही रहने वाले ऋषि दुबे व बबुआन उर्फ संदीप दुबे ने उसकी गैर मौजूदगी में घर में घुसकर चोरी की। बक्से में रखे सोने, चांदी के जेवर लेकर भाग गए और लालतारोड निवासी प्रकाश सोनी को बेंच दिया है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने तीनों को दोषी मानते हुए ऋषि दुबे, संदीप दुबे व प्रकाश सोनी को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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