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Chitrakoot News: पिटाई व जान से मारने की धमकी देने में दो दोषियों को सजा
Fri, 23 Jan 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:33 AM IST
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चित्रकूट। एससी-एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने में दो दोषियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चितरा गोकुलपुर गांव का है। 23 जून 2016 को गांव निवासी शिवकली ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के ही सूरज और मुखिया उर्फ मुकेश सिंह ने उसके साथ न केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उसकी पिटाई भी की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ राजेश कुमार तिवारी ने की और 13 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चितरा गोकुलपुर गांव का है। 23 जून 2016 को गांव निवासी शिवकली ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के ही सूरज और मुखिया उर्फ मुकेश सिंह ने उसके साथ न केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उसकी पिटाई भी की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ राजेश कुमार तिवारी ने की और 13 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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