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Chitrakoot News: चोरी का सामान खरीदने वाले दो दोषियों को पांचवर्ष का कारावास

Fri, 07 Mar 2025 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Mar 2025 11:44 PM IST
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Two accused of buying stolen goods sentenced to five years' imprisonment
चित्रकूट। चोरी के सामान का लेन देन करने वाले व उसमें जालसाजी करने वाले दो आरोपी को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सदर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छह दिसंबर 2020 को तत्कालीन निरीक्षक रामाश्रय यादव ने चोरी कर चोरी के सामान का व्यापार करने वाले जनपद बांदा के नगर कोतवाली क्षेत्र रेउना निवासी छोटा तिवारी उर्फ लाला तिवारी उर्फ लक्ष्मीनारायण, सदर कोतवाली क्षेत्र के गोकुलपुरी चितरा निवासी हीरामनी उर्फ गंगा केवट को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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जिसकी विवेचना तत्कालीन उनि दिनेश कुमार पाण्डेय ने करते हुए एक मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट अनुराग कुरील ने दोषी पाने पर सजा सुनाई है।
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