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Chitrakoot News: नाबालिग के साथ छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 07 May 2025 01:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 01:14 AM IST
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Three years rigorous imprisonment to the accused for molesting a minor
चित्रकूट। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को 21 जनवरी 2019 को आरोपी ओमप्रकाश घर से घसीट कर ले गया और छेड़खानी की। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन एसआई रीता मौर्या ने करते हुए घटना के अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने 11 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमा की सुनवाई पूरी हुई और दोषी पाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने सजा सुनाई।
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