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दो अभियुक्तों को तीन वर्ष कैद, अर्थदंड

Thu, 16 Dec 2021 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 12:30 AM IST
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Three years imprisonment for two accused, fine
चित्रकूट। मारपीट व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम मामले में दो आरोपियों को अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को अर्थदंड भी देय होगा।
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बुधवार को अभियोजन अधिकारी जगत पाल यादव ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी (पीए) एक्ट सतीशचन्द्र द्विवेदी ने मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रमाशंकर व राधेश निवासीगण जमहिल थाना पहाड़ी को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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