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Chitrakoot News: छेड़खानी के दाेषी को तीन साल कैद

Wed, 12 Jul 2023 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jul 2023 12:49 AM IST
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Three years imprisonment for molestation

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चित्रकूट। घर में घुसकर किशोरी का हाथ पकड़ने वाले शोहदे को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि एक महिला ने भरतकूप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार 24 अक्टूबर 2020 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर में अकेले थी। इस दौरान इटखरी गांव के निवासी धीरज उर्फ थानेदार ने बुरी नियत से घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए भाग निकला। घर आने पर पुत्री द्वारा जानकारी दिए जाने पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें धीरज उर्फ थानेदार को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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