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Chitrakoot News: न्यायालय का आदेश न मानने पर तीन साल की कैद
Sat, 06 Jun 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sat, 06 Jun 2026 11:40 PM IST
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चित्रकूट। जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कैद की सुनाई है। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि मानिकपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में न्यायालय के घोषित अपराधी सकरौंहा निवासी बरदानी कोल को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू ) राममणि पाठक ने दोषी पाया था। इस पर शनिवार को सजा सुनाई है। (संवाद)
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अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि मानिकपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में न्यायालय के घोषित अपराधी सकरौंहा निवासी बरदानी कोल को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू ) राममणि पाठक ने दोषी पाया था। इस पर शनिवार को सजा सुनाई है। (संवाद)