फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Three years imprisonment for disobeying court orders

Chitrakoot News: न्यायालय का आदेश न मानने पर तीन साल की कैद

Sat, 06 Jun 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 06 Jun 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for disobeying court orders
चित्रकूट। जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कैद की सुनाई है। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन




अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि मानिकपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में न्यायालय के घोषित अपराधी सकरौंहा निवासी बरदानी कोल को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू ) राममणि पाठक ने दोषी पाया था। इस पर शनिवार को सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed