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Chitrakoot News: महिला से दुष्कर्म में दस साल की जेल
Wed, 10 Jan 2024 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 10 Jan 2024 11:58 PM IST
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चित्रकूट। घर की दीवार फांदकर आंगन में सो रही महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को जिला जज ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि भरतकूप थाने में 15 जून 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। 14/15 जून 2022 की रात वह अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी और उसकी सास छत पर लेटी थी। इस दौरान भरतकूप क्षेत्र के मऊ ब गांव का रहने वाला अर्पित उर्फ नथुनिया दीवार फांदकर घर के आंगन में कूद आया।
इसके बाद उसने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसकी सास व परिवार के अन्य लोग आ गए। इस दौरान आरोपी मौका पाकर दरवाजे से ही भाग निकला। महिला के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि भरतकूप थाने में 15 जून 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। 14/15 जून 2022 की रात वह अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी और उसकी सास छत पर लेटी थी। इस दौरान भरतकूप क्षेत्र के मऊ ब गांव का रहने वाला अर्पित उर्फ नथुनिया दीवार फांदकर घर के आंगन में कूद आया।
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इसके बाद उसने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसकी सास व परिवार के अन्य लोग आ गए। इस दौरान आरोपी मौका पाकर दरवाजे से ही भाग निकला। महिला के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।