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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सजा
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चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।आठ हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा दी है।
बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 21 दिसंबर 2019 को नाबालिग पुत्री को लपांव गांव निवासी सरदारी लाल बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने वादी की पुत्री को खोजा। बेटी ने बताया कि सरदारी लाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने 25 दिसंबर 2019 को सरदारीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी सरदारीलाल को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय का फैसला आने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने जिला जेल भेज दिया गया।
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बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 21 दिसंबर 2019 को नाबालिग पुत्री को लपांव गांव निवासी सरदारी लाल बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने वादी की पुत्री को खोजा। बेटी ने बताया कि सरदारी लाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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पुलिस ने 25 दिसंबर 2019 को सरदारीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी सरदारीलाल को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय का फैसला आने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने जिला जेल भेज दिया गया।
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