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Chitrakoot News: शादी समारोहों के लिए अब ले सकेंगे अस्थायी शराब लाइसेंस
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। आबकारी विभाग ने गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और शादी-विवाह स्थलों पर शराब परोसने के लिए अस्थायी बार लाइसेंस जारी करना शुरू किया है। यह पहल आयोजकों को बिना लाइसेंस शराब रखने पर होने वाली पुलिस कार्रवाई से बचाने में मदद करेगी। निर्धारित शुल्क जमा कर आयोजक एक दिन का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
लाइसेंस मिलने के बाद आयोजकों को एक साथ अधिक मात्रा में मदिरा खरीदने की सुविधा भी मिलेगी। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेंद्र सिंह ने बताया कि सभी गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को लाइसेंस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम होने पर आयोजकों को लाइसेंस लेकर ही शराब का सेवन करने देना चाहिए। इसके लिए फीस जमा कर आसानी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। धर्मनगरी होने की वजह से बेड़ी पुलिस से रामघाट व परिक्रमा मार्ग तक शराब के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। यहां पर शराब की दुकानें खोलने पर भी प्रतिबंध है।
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चित्रकूट। आबकारी विभाग ने गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और शादी-विवाह स्थलों पर शराब परोसने के लिए अस्थायी बार लाइसेंस जारी करना शुरू किया है। यह पहल आयोजकों को बिना लाइसेंस शराब रखने पर होने वाली पुलिस कार्रवाई से बचाने में मदद करेगी। निर्धारित शुल्क जमा कर आयोजक एक दिन का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
लाइसेंस मिलने के बाद आयोजकों को एक साथ अधिक मात्रा में मदिरा खरीदने की सुविधा भी मिलेगी। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेंद्र सिंह ने बताया कि सभी गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को लाइसेंस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम होने पर आयोजकों को लाइसेंस लेकर ही शराब का सेवन करने देना चाहिए। इसके लिए फीस जमा कर आसानी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। धर्मनगरी होने की वजह से बेड़ी पुलिस से रामघाट व परिक्रमा मार्ग तक शराब के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। यहां पर शराब की दुकानें खोलने पर भी प्रतिबंध है।
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