फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Tempo driver sentenced to one year in road accident

Chitrakoot News: सड़क हादसे में टेंपो चालक को एक साल की सजा

Sat, 01 Jul 2023 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 01 Jul 2023 01:17 AM IST
विज्ञापन
Tempo driver sentenced to one year in road accident
चित्रकूट। सड़क हादसे के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के टेंपो चालक को सुनाई गई सजा व जुर्माने को अपर सत्र न्यायाधीश ने बरकरार रखा है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि रेहुंटिया गांव निवासी प्रेमशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि टेंपो से उसका भाई राममिलन अपनी पत्नी सुंता व पुत्र अनिल के साथ रेहुंटिया आ रहा था। खोह पुलिस लाइन के पास चालक मोहन की लापरवाही व तेज गति से टेंपो चलाने के कारण टेंपो पलट गई थी।
इसमें इलाज के दौरान घायल राममिलन की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्टे्रट (द्वितीय) ने 27 अप्रैल 23 को आरोपी टेंपो चालक कैमहा पुरवा खरौंध निवासी मोहनलाल को एक वर्ष का कारावास व 1900 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी पक्ष की ओर से जिला जज के यहां फैसले पर पुन: अपील दाखिल की थी।
विज्ञापन

यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित हुआ।
अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के फैसले को सही ठहराते हुए सजा व जुर्माना को बरकरार रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed