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Chitrakoot News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की कैद

Tue, 02 Jan 2024 10:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 02 Jan 2024 10:46 PM IST
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Seven years imprisonment for the accused of murderous attack
चित्रकूट। रंजिश के चलते तमंचे से तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया बीती 3 फरवरी 2011 को रैपुरा थाने में शहीद हुसैन पुत्र रजा हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नटों के डेरा के निवासी मुजीम ने रंजिश के चलते उसे पर तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी मुजीम को 7 वर्ष कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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