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Chitrakoot News: गांजा तस्करी के दोषी को सजा और जुर्माना
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बांदा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस वैष्णवी प्रकाश की अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को एक वर्ष दो माह 24 दिन की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी मुरादाबाद जिले का रहने वाला है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में मर्दन नाका चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह 27 अप्रैल 2022 को गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शहर के एक इंटर कॉलेज के पास छह लोग संदिग्ध हालात में बैठे मिले। उन्होंने सभी की तलाशी ली। इसमें जाहिद उर्फ जद्दो निवासी शाहपुर, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के पास से सवा किलो गांजा बरामद हुआ। जाहिद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष लोक अभियाेजक आशाराम सिंह मुकदमा की पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को जज ने मुकदमा की सुनवाई के बाद जाहिद को दोषी कराते देते हुए जेल व जुर्माना की सजा सुनाई।
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नगर कोतवाली क्षेत्र में मर्दन नाका चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह 27 अप्रैल 2022 को गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शहर के एक इंटर कॉलेज के पास छह लोग संदिग्ध हालात में बैठे मिले। उन्होंने सभी की तलाशी ली। इसमें जाहिद उर्फ जद्दो निवासी शाहपुर, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के पास से सवा किलो गांजा बरामद हुआ। जाहिद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष लोक अभियाेजक आशाराम सिंह मुकदमा की पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को जज ने मुकदमा की सुनवाई के बाद जाहिद को दोषी कराते देते हुए जेल व जुर्माना की सजा सुनाई।
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