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मोर को पीटकर मार डाला
ब्यूरो अमर उजाला चित्रकूट
Updated Thu, 26 May 2016 11:04 PM IST
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घायल अवस्था में मोर पड़ा मिला
- फोटो : अमर उजाला
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दाना चुगने से नाराज पिता-पुत्र ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। आरोपी पिता- पुत्र के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सकरौली गांव के रामगोपाल पुत्र बच्ची केवट ने बताया कि लगभग तीन साल पहले कहीं से उड़कर मोर उनके घर आ गया था। जिसे वह पाल रहे थे।
बुधवार की शाम को मोर दाना चुगने के दौरान पड़ोस के घर तक पहुंच गया और पड़ोसी जग्गू केवट पुत्र रामकिशोर और उसके पुत्र तेजवाद ने मोर को पकड़कर लाठियों से पीटकर मार डाला।
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थानाध्यक्ष रामेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
सहायक वन संरक्षक कानपुर, केवल प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करना वन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आता है।इसमें तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मोर को पालना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
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जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सकरौली गांव के रामगोपाल पुत्र बच्ची केवट ने बताया कि लगभग तीन साल पहले कहीं से उड़कर मोर उनके घर आ गया था। जिसे वह पाल रहे थे।
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बुधवार की शाम को मोर दाना चुगने के दौरान पड़ोस के घर तक पहुंच गया और पड़ोसी जग्गू केवट पुत्र रामकिशोर और उसके पुत्र तेजवाद ने मोर को पकड़कर लाठियों से पीटकर मार डाला।
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थानाध्यक्ष रामेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
सहायक वन संरक्षक कानपुर, केवल प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करना वन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आता है।इसमें तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मोर को पालना भी अपराध की श्रेणी में आता है।