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Chitrakoot News: गैंगस्टर के गवाह को सुरक्षा मुहैय्या कराने का आदेश

Fri, 19 Sep 2025 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 19 Sep 2025 12:44 AM IST
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Order to provide security to gangster's witness
चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गवाह को धमकाए जाने की शिकायत पर अपर सत्र न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर ने चित्रकूटधाम मंडल के डीआईजी और एसपी चित्रकूट को पत्र भेजकर गवाह को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
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मामला बांदा जिले के विसंडा थाना क्षेत्र के मझीवा सानी गांव निवासी चंद्रकुमार से जुड़ा है, जिस पर वर्ष 2014 में पहाड़ी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह केस वर्तमान में चित्रकूट की गैंगस्टर एक्ट स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है। गवाही देने पहुंचे कमासिन थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी दशरथ ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि अभियुक्त चंद्रकुमार उसे विभिन्न माध्यमों से लगातार धमका रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा है। दशरथ ने अदालत से सुरक्षा की मांग की। इस मामले में गवाह दशरथ के पुत्र लक्ष्मी ने बताया कि चंद्रकुमार उसका ताऊ का लड़का है, और वह वर्ष 2011 में उसके बड़े भाई रामप्रकाश की हत्या के मामले में नामजद आरोपी है। लक्ष्मी के अनुसार, चंद्रकुमार आए दिन उनके परिवार के सदस्यों को धमकी देता रहता है।
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