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Chitrakoot News: किसान की पत्नी को बीमा की धनराशि देने के दिए आदेश

Wed, 24 May 2023 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 24 May 2023 01:17 AM IST
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Order given to give insurance amount to farmer's wife
चित्रकूट। किसान की ठंड लगने से मौत हो जाने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने एक माह के अंदर बीमा की धनराशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश बीमा कपंनी को दिए हैं। एक माह तक भुगतान न करने पर तय तिथि के बाद 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। साथ ही वाद में किए गए खर्च के पांच हजार रुपये व मानसिक क्षतिपूर्ति मेंधनराशि देने के आदेश दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीडर एसडी ओझा ने बताया कि शिवमरापुर क्षेत्र के चक ला गुरु बाबा गांव की सुशीला देवी पत्नी स्व. शिवकुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला 25 अगस्त 2020 को दायर किया था। जिसमें कहा कि उसके पति ने मुख्यमंत्री किसान सर्वहित जीवन बीमा शासन की ओर से कराया था। उसक ा पति शिवशंकर 20 जनवरी 2019 को गांव से सब्जी लेकर जिला मुख्यालय कर्वी जा रहा था। इसी बीच ठंड लगने से उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्ट रिपोर्ट में भी ठंड लगने की बात कही गई थी। ऐसे में विभाग से कराए गए बीमा की धनराशि जब मांगी कई तो उसको धनराशि नहीं दी गई।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम सुचित, सदस्य अंजू सिंह चौहान व सुभाष चंद्र सिंह ने आदेश दिया कि एक माह के अंदर बीमा की धनराशि किसान की पत्नी सुशीला देवी को दिया जाए।यदि एक माह के अंदर भुगतान न किया तो तय तिथि के बाद 5 प्रतिशत वार्षिक व्याज देना होगा। इसके साथ ही वाद में किए गए 5 हजार रुपये व मानसिक क्षति पूर्ति में 5 हजार की धनराशि भी दी जाए ।
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