{"_id":"643d93ecd439a95c6d028584","slug":"one-year-sentence-for-man-caught-with-ganja-chitrakutt-news-c-12-1-185471-2023-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: गांजा के साथ पकड़े गए व्यक्ति को साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: गांजा के साथ पकड़े गए व्यक्ति को साल की सजा
विज्ञापन
चित्रकूट। दो किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने से त्वरित न्यायालय ने दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि छह फरवरी 2011 को मानिकपुर जीआरपी थाने के तत्कालीन एसओ जितेन्द्र कुमार सिंह ने टीम के साथ शंकरगढ रेलवे स्टेशन में गश्त के दौरान बिहार के गया जिले के सुदी टोला निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से दो किला गांजा बरामद हुआ था। जीआरपी ने आरोपी के विरूद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
सोमवार को बचाव और अभियोन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुनील कुमार को दो वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि छह फरवरी 2011 को मानिकपुर जीआरपी थाने के तत्कालीन एसओ जितेन्द्र कुमार सिंह ने टीम के साथ शंकरगढ रेलवे स्टेशन में गश्त के दौरान बिहार के गया जिले के सुदी टोला निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से दो किला गांजा बरामद हुआ था। जीआरपी ने आरोपी के विरूद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
सोमवार को बचाव और अभियोन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुनील कुमार को दो वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन