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Chitrakoot News: प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी समेत तीन को उम्रकैद

Wed, 16 Jul 2025 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 16 Jul 2025 12:18 AM IST
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Life imprisonment to three people including wife who killed husband with the help of her lover
म साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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रैपुरा थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी रानू उर्फ रागिनी ने बताया कि सात मार्च 2021 को थाना रैपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कपुरी के बाहर करीब 500 मीटर दूर गांव के रास्ते पर उसके पति शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया की हत्या कर दी गई है। इसके बाद हत्यारे बाइक छोड़कर भाग गए। फेंके गये शव से कुछ दूर में खेत के पास बाइक पाई गई थी।
इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर थाना रैपुरा में अज्ञात के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना में बाइक स्वामी पहाड़ी क्षेत्र के नांदी तौरा गांव के निवासी कन्हैयालाल व देवेंद्र कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि देवेंद्र कुमार मृतक का परिचित था। जो एक आपराधिक मामले में करीब दो महीने से गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर मृतक शारदा के घर में रह रहा था।
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मृतक की पत्नी से उसके संबंध हो गएथे। इसके बाद वह करीब एक वर्ष जेल में रहा। जमानत पर जेल से छूटने के बाद फिर मृतक की पत्नी से मेलजोल बढ़ा लिया। इसी दौरान मृतक की पत्नी रानू उर्फ रागिनी ने पति के शराब पीने एवं मारपीट करने के कारण देवेंद्र के साथ रहने के लिए पति को मारने की योजना बनाई।
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योजना के मुताबिक देवेंद्र कुमार उर्फ शानू ने अपने गांव के बाइक स्वामी कन्हैयालाल को पैसे का लालच देकर अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद यह लोग ग्राम कपुरी स्थित रानू के घर गए और रात्रि में तीनों ने मिलकर शारदा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को सड़क हादसे का रूप देने के लिए शव को कर्वी-प्रयागराज मुख्य सडक़ पर फेंकने के लिए जा रहे थे। इस दौरान सामने कुछ ग्रामीणों को देखकर हत्यारे शव एवं बाइक फेंक कर भाग गए थे।

मामले की जांच में सामने आया कि रानू ने ही पुलिस का धोखा देने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई जबकि वह पूरी योजना में शामिल थी। खुलासे के बाद पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी रागिनी उर्फ रानू, प्रेमी देवेंद्र कुमार उर्फ शानू व कन्हैयालाल उर्फ कंधई को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम)अनुराग कुरील ने तीनों को आजीजन कारावास की सजा सुनाई।
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