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Chitrakoot News: छेड़खानी के विरोध में युवती की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Sat, 29 Mar 2025 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Mar 2025 12:20 AM IST
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Life imprisonment to the accused for killing a girl for protesting against eve-teasing
चित्रकूट। छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की कुल्हाड़ी से हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी को 13000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का सन 2014 का है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के पिता ने बताया कि 16 दिसंबर 2014 को उसकी 18 वर्षीय पुत्री घर से खेत में चना की भाजी तोड़ने गई थी। तभी गांव निवासी अर्जुन यादव खेत में पहुंचा और बेटी का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर घसीटने लगा। शोर मचाया तो अर्जुन ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। विवेचक तत्कालीन नगर सीओ श्रीपाल यादव ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने अर्जुन को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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