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Chitrakoot News: दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 19 Oct 2023 12:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:26 AM IST
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Life imprisonment for shopkeeper's murder accused
चित्रकूट। दुकानदार की हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2017 को मारकुंडी थाना क्षेत्र के किहुनिया गांव के बंधा भीतर निवासी बुद्धिलाल कोल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मामा मुकुंदीलाल गांव में ही छोटी परचून की दुकान खोले थे।
घटना के दिन गांव के ही प्रेमलाल ने उनके मामा को गाली गलौच किया। विरोध करने पर प्रेमलाल ने मुकुंदीलाल को लाठी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी प्रेमलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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