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हत्या के मामले में आठ को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
Updated Fri, 30 Sep 2016 11:24 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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लगभग 12 साल पहले होली के दिन गुरौला गांव में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के निर्णय के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर बांदा जेल भेज दिया।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के गुरौला गांव में सात मार्च 2003 को होली का दिन होने की वजह से लोग जश्न मना रहे थे। इस दौरान गांव के ही पूरन वर्मा (21) का गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। पत्थर लगने से पूरन गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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पूरन के पिता रामसेवक की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही अजय यादव पुत्र लखन, गब्बर पुत्र लक्ष्मण, श्रीपाल पुत्र जगनायक, चुन्नू पुत्र लखन, लक्ष्मण पुत्र शिवऔधार, शिवा पुत्र राममिलन, दिलीप पुत्र हीरालाल और दुष्यंत पुत्र हेमराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद मामला कोर्ट पहुंचा।
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अपर जिला जज /फास्ट ट्रैक कोर्ट जज आशीष जैन ने दोनों पक्षों की गवाही व बयान सुनने के बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध पाया और सभी को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।